इंदौर। श्रम संगठनो ने श्रम आयुक्त को ज्ञापन सौपकर 12 घंटे काम लेने की अनुमती को वापस लेने तथा श्रमिको को मजदूरी का भुगतान करने की मांग की है।
इंटक के श्याम सुन्दर यादव ,सीटू के कैलाश लिम्बोदिया और एटक के रूद्रपाल यादव ने ने बताया कि उद्योगपतियो को श्रमिको से 12 घंटे एक दिन में काम कराने की अनुमती दी गयी है तथा 6 घंटे के बाद 30 मिनट का रेस्ट देने की बात कही गयी है।
यह अनुमती श्रम कानूनों के विरूद्ध है। श्रम कानून में एक दिन में 8 घंटे काम करने का प्रावधान है तथा 8 घंटे से अधिक समय काम लेना है तो ओवरटाइम का प्रावधान है।
एक दिन में 12 घंटे काम कराने की अनुमती देना श्रमिक विरोधी एवं श्रम कानून का उल्लंघन है। अतः इस अनुमती को तत्काल वापस लिया जाये।
लघु उद्याेगो में असंगठित श्रेत्र के मजदूरों को मजदूरी न मिलने के कारण खाने व रहने की समस्या का सामना करना पड रहा है। सभी श्रमिको को सरकार की ओर से मजदूरी का कम से कम 7500रू. मासिक भुगतान किया जाये।
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